चार महीने में हत्यारे पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास
मुलताई।(राकेश अग्रवाल/अक्षय सोनी) तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार ने पत्नी की हत्या करने वाले एक आरोपी पति को आजीवन कारावास एवम् 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पति द्वारा घरेलू झगड़े के बाद कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी थी। सरकारी अधिवक्ता भोजराज रघुवंशी ने बताया कि सांईखेड़ा थाना के ग्राम थावडी में 4 फ़रवरी 2017 की रात आरोपी कैलाश उइके ने अपनी पत्नी सेवंती बाई की घरेलू विवाद के बाद कुल्हाड़ी से वॉर कर हत्या कर दी थी। सेवंती की माँ नानीबाई की शिकायत पर पुलिस ने कैलाश के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। उक्त मामला 26 अप्रैल 2017 को न्यायाधीश महार के न्यायायल में आया था। महार ने मामले की सुनवाई करते हुए चार माह में ही फैसला सुना दिया और आरोपी कैलाश को आजीवन कारावास एवम् तिन हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।

Source : राकेश अग्रवाल की ख़बर

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Name: धीरज मिश्रा (संपादक)

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